Delhi-NCR Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट ने दी ग्रीन पटाखों को मंजूरी, 7-8 नवंबर को ही चला सकेंगे पटाखे

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की सीमित अनुमति दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पटाखे जलाने को लेकर सख्त समयसीमा और कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी तय किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 के अपने पूर्व आदेश के अनुरूप दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को निर्धारित समय के दौरान ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा किसी अन्य समय पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
सुबह और रात में ही जला सकेंगे ग्रीन पटाखे
कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दो समयावधि निर्धारित की गई हैं।
सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
रात 8 बजे से 10 बजे तक
इन निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।
अस्पताल और साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में पूर्ण प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील स्थानों को प्रदूषण और शोर से बचाने के लिए इनके 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर रोक लगाई है।
इनमें शामिल हैं—
अस्पताल और नर्सिंग होम
प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र
वृद्धाश्रम
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित साइलेंस जोन
प्रदूषण और त्योहार के बीच संतुलन पर जोर
शीर्ष अदालत के निर्देशों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को सीमित रूप से पटाखे जलाने की अनुमति देते हुए दिल्ली-NCR की खराब वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना है। निर्धारित समय और प्रतिबंधित क्षेत्रों के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।




