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दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में आप के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI से गुरुवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि नोटिस जारी करें। जवाब दाखिल किया जाए। दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका निभाई।

सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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