हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित
गरियाबंद। जिले के थाना मैनपुर के अपराध 30/2022 अन्तर्गत धारा 302, 201 भा०दं० संहिता के अपराध में आरोपी रोहित कुमार ध्रुव, पिता कुरसो राम ध्रुव, उम्र 31 साकिन ठेमली, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद को अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन द्वारा दिनांक 05 दिसंबर मंगलवार को आरोपित धारा 302 भा०दं० संहिता में आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एवं धारा 201 भा०द०संहिता में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदण्ड कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रत्येक व्यतिक्रम में 1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जनक राम साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला-गरियाबंद […]



