Close

भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानिए पूरा मामला

नोएडा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोएडा की अदालत में सरेंडर किया, हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। दरअसल, वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का उनपर आरोप लगा था। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मामले में उनको तलब किया था।पूरे मामले में उनके अधिवक्ता की तरफ से भूपेश बघेल की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई थी। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। भूपेश समर्थकों के साथ सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे।

प्रचार करने आए थे नोएडा

उनके अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

कोर्ट ने किया था तलब

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया। सोमवार को जब पूरा देश रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मग्न था तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव न्यायालय पहुंचे थे।

 

scroll to top