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कैसे मिल सकता है नया गैस कनेक्शन, जरूरी प्रक्रिया और दस्तावेज क्या-क्या हैं?

नई दिल्लीः आधुनिक समय में शहर के साथ ही गांव में भी खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. वहीं नया गैस कनेक्शन लेना काफी मुश्किल काम था जिसे अब काफी सरल कर दिया गया है. वर्तमान समय में काफी आसानी के साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से आप नए गैस कनेक्शन के लिए एप्लाई कर सकते हैं.

इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्राहकों के लिए एलपीजी के नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा की शुरूआत कर दी है. इससे अब ग्राहकों को गैस एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके लिए ग्राहकों को सिर्फ एक बार अपने नजदीकी गैस एजेंसी जाकर आवश्यक कागजातों को जमा कराने होगा.

नए LPG कनेक्शन के लिए सबसे पहले LPG वेबसाइट को गूगल पर सर्च करें.

वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर उसे ओपन करें.

Register For LPG Connection या न्यू कस्टमर के ऑप्शन पर क्लिक करें.

कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को भरें.

इसमें राज्य, शहर का नाम, पता, नजदीकी वितरक, आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तारीख, ईमेल-आईडी को भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें.

इस सबके बाद आपकी ईमेल आईडी जिसे आपने भरा है उस पर एक मेल आएगा. जिसमें दिए गए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे वेरिफाई करना होगा.

इसके बाद आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी जिसके बाद सब्मिट करते ही आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी.

अब आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकल कर एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद इसे अपने नजदीकी वितरक के पास अपनी आईडी प्रूफ की कॉपी और फोटो ले जानी होगी.

कुछ राशि का भुगतान भी करना होगा और सभी पेपर अप्रूव हो जाने के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा.

नए गैस कनेक्शन के ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर एक फॉर्म भरना होगा. इसमे सभी आवश्यक जानकारी के साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और अपनी फोटो लगानी होगी. इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज या ईमेलआईडी पर मेल आएगा, जिसमें एप्लीकेशन से जुड़ी सारी जानकारी होगी. नए गैस कनेक्शन के लिए भुगतान राशि जमा करने के बाद गैस सिलेंडर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा.

नया गैस कनेक्शन लेने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ के लिए अपना राशन कार्ड, बीमा पालिसी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, घर के कागज, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक के कागज दे सकते हैं. वहीं अपने पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक के कागज दिया जा सकता है.

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