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मकान बिक्री कर कब्जा ना देकर 34 लाख 50 हजार ₹ की धोखाधड़ी आरोपी पति-पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जांजगीर /चांपा। सिटी कोतवाली पुलिस ने दीप्ति बिल्डर्स के संचालक आरोपी पति धनीराम बंजारे और पत्नी पार्वती बंजारे को 34 लाख 50 हजार धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेज दिया है। आरोपी धनीराम बंजारे, शिक्षक हैं, जिन्हें हाल ही में इसी मामले में महिला की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को 14 फरवरी को सस्पेंड किया था। साथ ही 12 अन्य व्यक्तियों से भी 3 करोड़ 14 लाख की धोखाधडी की गई है।

मिली जानकारी अनुसार गोविंद साहू निवासी बोड़सरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 02 अगस्त 2018 को दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे से दिप्ती विहार कालोनी में मकान नंबर बी- 11 को दिखाकर 35 लाख में सौदा किये थे, गोविंद के द्वारा 5-5 लाख रूपये अपने दामाद प्रकाश साहू के कोरबा SBI से दिप्ती बिल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया गया था। जिसमे से रजिस्ट्री दिनांक 20.09.2018 को रजिस्ट्री शुल्क 2 लाख 50 हजार रू एवं 200000/रू वापस किया गया तथा शेष रकम 5 लाख 50हजार रूपये को अपने पास ही रख लिया था । गोविंद साहू ने उक्त मकान के लिये 29 लाख रूपये होम लोन भी लिया था जिसे धनीराम बंजारे के खाते में ट्रांसफर कराया था। गोविंद साहू ने मकान को हेन्ड ओव्हर करने हेतु बोलने पर मकान नहीं बना है, 1-2 माह बाद सौंप देगें कहते हुये टाल मटोल कर मकान पर कब्जा नहीं दिया जा रहा था । दिप्ती बिल्डर्स के मालिक धनीराम बंजारे एवं रजिस्ट्री कर्ता पार्वती बंजारे के द्वारा दूसरे के नाम के मकान को दिखाकर लोन दिलवाकर मकान बिक्री के नाम पर 34 लाख 50 हजार रूपयेे धोखाध़ड़ी करने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 420, 120 बी, 34 कायम किया गया साथ ही रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज एवं बैंक स्टेटमेंट जब्त किया गया। दोनो पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इसी तरह आरोपी पति पत्नि द्वारा गोविंद साहू निवासी बोड़सरा सिवनी से 35 लाख रूपये, द्वारिका प्रसाद पाटले बांकीमोंगरा से 29 लाख, दलेश्वर मांझी निवासी जांजगीर से 25 लाख अनिल कुमार मिरी से 25 लाख, रमा मांझी/सोनाऊ मांझी निवासी चंदनिया पारा से 35 लाख, धनीराम रत्नाकर निवासी बस स्टेण्ड से 14 लाख रूपये,कन्हैया मरावी से 14 लाख, रोहन राठौर निवासी चांपा से 7 लाख, सुभद्रा कवंर/ज्ञान सिंह से 25 लाख, रोहणी श्रीवास निवासी सुकली से 40 लाख, अभिषेक साहू से 45 लाख एवं यशवंत राठौर से 20 लाख इस प्रकार कुल 3 करोड़ 14 लाख रूपये की धोखाधड़ी किया गया है।

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