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मार्च के महीने में निपटा लें फाइनेंस और टैक्स के ये जरूरी काम, नहीं तो होना पड़ेगा परेशान

मार्च के महीने में करदाताओं को टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम करने होते हैं. मार्च माह पूरा होने के साथ ही वित्त वर्ष खत्म हो जाता है.हम आपको बता रहे हैं कि 31 मार्च तक आपको कौन-कौन से काम निपटा लेने हैं.

बिलेटेड और रिवाइज्‍ड रिटर्न

आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए देर से और संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2021 तक फाइल किया जा सकता है.

किसी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की मूल समयसीमा खत्‍म होने के बाद भी बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. हालांकि पेनल्टी भी देनी पड़ती है.

रिवाइज्‍ड आईटीआर तब फाइल की जाती है जब करदाता से ओरिजनल टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो जाती है.

एडवांस टैक्स की चौथी किस्त

15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करनी है.

इनकम टैक्‍स कानून के तहत जिस व्‍यक्ति (सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है को छोड़कर) की टैक्‍स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्‍यादा है तो उसे चार किस्‍तों में एडवांस टैक्स देना होता है.

5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्‍स देना पड़ता है.

एडवांस टैक्‍स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्‍टी लगती है.

आधार को पैन के साथ लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. इस तारीख तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्‍क्रिय हो जाएगा.

इनकम टैक्स विभाग ने प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी. इस स्‍कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है.

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई थी.

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