अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

रायपुर / दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाए अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले में 23 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी। अमित जोगी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना एकतरफा फैसला सुनाया है।
इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को भरोसा दिया था कि गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत की अवधि समाप्त होने से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा।
फिलहाल, मामले में अंतिम निर्णय आने तक कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।




