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त्विषा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त — मीडिया बयानबाजी पर रोक, निष्पक्ष जांच के आदेश

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दिल्ली। देशभर में चर्चा का विषय बने त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अहम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।

सुप्रीम Court ने साफ कहा कि इस संवेदनशील मामले को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। अदालत ने मीडिया से अपील की कि पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के बयान लेकर मामले को “मीडिया ट्रायल” का रूप न दिया जाए।

कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मौत को “अप्राकृतिक मृत्यु” मानते हुए कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा तुरंत दोबारा पोस्टमार्टम कराने के फैसले की सराहना भी की।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि मृतका की सास और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह लगातार टीवी चैनलों पर जाकर बयान दे रही हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए संभावित गवाहों और आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक लगा दी।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि CBI और सरकारी एजेंसियां मामले की सच्चाई सामने लाएंगी।

वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अब पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह मीडिया में कोई बयान नहीं देंगी।

अब सभी की नजरें इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच और संभावित CBI कार्रवाई पर टिकी हैं।