Close

किन शर्तों के साथ एनपीएस से पैसा निकाला जा सकता है, यहां समझिए पूरा हिसाब

2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस की शुरुआत हई थी. 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया. यानी नौकरीपेशा लोग चाहे वह सरकारी हो या किसी कंपनी में, वह अपनी नौकरी के दौरान इस स्कीम में अंशदान कर सकते हैं. आमतौर पर नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में तीन स्थितियों में अंशदाता पैसे निकाल सकते हैं. पहला, रिटायरमेंट पर. दूसरा, अंशदाता की मौत हो जाने की स्थिति में. तीसरा, मैच्योरिटी से पहले जरूरत होने पर पैसे निकाले जा सकते हैं.  सरकार ने कोरोना महामारी के बाद एनपीएस योजना को आकर्षक बनाने की कोशिश की है और पहले जो 10 साल तक अंशदान करने के बाद ही जरूरत के पैसे निकालने की व्यवस्था थी, उसे अब सिर्फ तीन साल कर दिया गया है. यानी अगर कोई व्यक्ति तीन साल तक कोई नौकरी कर चुका है, तो वह भी जरूरत पड़ने पर पेंशन स्कीम से एक निश्चित रकम निकाल सकता है.

इन शर्तों के आधार पर निकाला जा सकता है पैसा

• एनपीएस खाते से आंशिक निकासे के लिए खाते को कम से कम 3 साल पहले खुला होना चाहिए.
• एनपीएस अंशदाता अपने योगदान के हिस्से का सिर्फ 25 प्रतिशत ही निकाल सकता है. यानि आंशिक निकासी के लिए गणना कुल रकम के उस हिस्से पर ही होगी जिसका अंशदाता ने योगदान किया है. अंशदाता के द्वारा जमा रकम पर मिले अतरिक्त ब्याज आदि की गणना आंशिक निकासी के लिए नहीं की जाएगी.
• अंशदाता बीमारियों के इलाज, विवाह, बच्चों की उच्च शिक्षा संपत्ति की खरीद और निर्माण या अपना कारोबार शुरू करने के लिए आंशिक निकासी कर सकता है.
• दो बार की आंशिक निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी है. इस प्रकार अंशदाता कुल 3 बार ही आंशिक निकासी कर सकता है.
• यदि कोई अंशदाता बीमारी में पैसा निकाला है और कुछ दिनों के बाद वह फिर बीमार पड़ जाता है और उसे पैसे की जरूरत है तो इसके लिए 5 साल के अंतर की सीमा नही लगाई गई है.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत 

• एनपीएस से पैसा निकलने के लिए आवेदन के साथ इन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
• पैन कार्ड की प्रति
• कैंसल्ड चेक
• एनपीएस से मिली रकम की प्राप्ति को स्वीकार करने वाली रसीद
• पहचान और पते का सबूत

ऑनलाइन निकासी का तरीका

पेंशन स्कीम से पैसा निकालने के लिए अंशदाता ऑनलाइन निकासी का आवेदन डाल सकता है. इसके लिए एनपीएस की वेबसाइट पर ऑनलाइन लॉगइन कर आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा अंशदाता आंशिक निकासी फार्म (601-PW) भरकर जरूरी कागजातों के साथ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (Point of Presence) सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा कर सकते हैं. अगर पेंशन खाते में जुटी रकम 1 लाख रुपये से कम है, तो पूरी राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है.

 

यह भी पढ़ें- सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश वासियों को दी रथयात्रा की बधाई

One Comment
scroll to top