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कंपनी नहीं दे रही अच्छी सर्विस, तो इन स्टेप्स को अपनाकर पॉलिसी करा सकते हैं पोर्ट

कोरोना के दौर में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी हो गया है. शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन दिनों हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखा जा रहा है. दरअसल इलाज की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है और ऐसे में लोग हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए अपने परिवार को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेहतर सर्विस नहीं दे रही, तो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं? जी हां यह कराना आसान होता है. चलिए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

क्या है पोर्टिंग का मतलब? 

जब आप अपने मोबाइल के सिम कार्ड की सर्विस से खुश नहीं होते, तो उसे दूसरी कंपनी में पोर्ट करा देते हैं. ठीक इसी तरह अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करा सकते हैं. इस पूरी प्रक्रिया को पोर्टिंग कहते हैं.

क्या है शुरुआती स्टेप? 

अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी पॉलिसी चालू हालत में होनी चाहिए. साथ ही आपको यह पॉलिसी एक्सपायर होने से कम से कम 45 दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस करानी होगी. अगर आप यह दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं.

जान लें पॉलिसी पोर्ट कराने की पूरी प्रोसेस

1. सबसे पहले आप अपनी बीमा कंपनी में जाएं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने की पूरी प्रक्रिया समझ लें.

2. इसके बाद आप नई पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म और पुरानी पॉलिसी का पोर्टेबिलिटीफॉर्म भरें. इसमें आपको अपनी पुरानी बीमा पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी भरनी होगी. साथ ही जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे.

3. अगर आपने अब तक अपनी पॉलिसी पर कोई क्लेम नहीं किया है, तो आप नो क्लेम बोनस (NCB) के लिए भी डिक्लेरेशन फॉर्म लगा सकते हैं.

4. आपने अगर अपनी पॉलिसी पर कोई इलाज कराया है तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री की जानकारी और उसके दस्तावेज अपने आवेदन के साथ अटैच कर लें.

5. जब आप अपने पूरे दस्तावेजों के साथ पोर्ट कराने वाला फॉर्म जमा कर देंगे, तो आपकी पॉलिसी की नई कंपनी जांच करेगी और संतुष्ट होने पर आपको नई ग्राहक पॉलिसी दे दी जाएगी.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नई कंपनी चुनने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें. इसके अलावा पुरानी कंपनी से अपने सभी दस्तावेज लेकर इकट्ठा कर लें. आप पोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद ही इसके लिए आवेदन करें. आप ऐसा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं.

 

 

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