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ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप : CBI कोर्ट का नोटिस, DGP और CBI निदेशक से मांगा जवाब

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रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में उस समय हड़कंप मच गया, जब अंबिकापुर में पदस्थ एक ट्रेनी आईपीएस अधिकारी पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। मामले में शिकायतकर्ता ने दिल्ली की सीबीआई विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) और CBI निदेशक सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

ऑनलाइन ठगी केस की जांच के दौरान रिश्वत मांगने का आरोप

जानकारी के अनुसार, हरियाणा निवासी आकाश कुमार के खिलाफ अंबिकापुर साइबर रेंज थाने में करीब 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज है। आकाश ने दिल्ली स्थित सीबीआई विशेष अदालत में दायर परिवाद में आरोप लगाया है कि मामले की जांच को प्रभावित करने के लिए अंबिकापुर के तत्कालीन सीएसपी (ट्रेनी IPS) राहुल बंसल ने एक करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की।

हवाला के जरिए रकम पहुंचाने का दावा, कोर्ट में सौंपे चैट और ऑडियो

शिकायतकर्ता का दावा है कि रिश्वत की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए संबंधित अधिकारी तक पहुंचाई गई। उसने आरोप लगाया कि इस कथित लेन-देन में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

अपने दावों के समर्थन में शिकायतकर्ता ने अदालत में व्हाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट और ऑडियो क्लिप भी प्रस्तुत किए हैं।

तीनों अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने पहले भी सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत भेजकर जांच की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उसने सीबीआई की विशेष अदालत में परिवाद दायर किया।

परिवाद में ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है।

DGP और CBI निदेशक को नोटिस, 11 अगस्त को अगली सुनवाई

मामले में अदालत ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई निदेशक से जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने पहले भी डीजीपी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डीजीपी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।