लंबे समय तक निवेश करने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) एक बढ़िया विकल्प है. PPF खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. अगर आप चाहें तो इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं. 15 साल के बाद जमाकर्ता के लिए खाता बंद कराना जरूरी नहीं है. पीपीएफ खाते को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है.
फ्रेश डिपॉजिट से खाता बढ़ाना
अकाउंट होल्डर मैच्योरिटी के बाद अपना खाता 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. इन 5 सालों के दौरान जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल भी सकते हैं. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको साल भर के भीतर फॉर्म जमा करना होगा. मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही इसे बढ़ाना होगा.
बिना फ्रेश डिपॉजिट के खाता बढ़ाना
अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि PPF खाता मैच्योर होने के बाद भी एक्टिव रहता है. अपने आप आपकी PPF मैच्योरिटी की तारीख 5 सालों के लिए बढ़ जाती है. इसमें किसी तरह की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है. आपको किसी तरह का योगदान करने की जरूरत भी नहीं रहेगी और आपको ब्याज मिलता रहता है. दोनों ही तरीकों में आप कितने भी सालों के लिए निवेश कर सकते हैं.
पीपीएफ पर निवेश करने पर मिलता है टैक्स लाभ और लोन की सुविधा
टैक्स लाभ
- आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है.
- स्कीम में निवेश की गई राशि पर 5 लाख रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है.
- PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है.
लोन की सुविधा
- सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर उपयुक्त ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं.
- अकाउंट खोलने से तीसरे और छठें साल में लोन का फायदा ले सकते हैं.
- छोटी अवधि में लोन के लिए अप्लाई करने वालों के लिए यह विशेष तौर पर लाभकारी है.
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