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फैमली पेंशन पाने के हैं यह नियम, जानें आपका परिवार भी तो नहीं है इसका हकदार

केंद्र सरकार (Central Government) देश में कई परिवारों को फैमली पेंशन के जरिए मदद सकती है. नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए है. इन नियमों के मुताबिक अगर किसा पेंशनधारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसका मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन (Family Pension) मिलती है. उसके परिवार को किस नियम के मुताबिक यह पेंशन मिलेगी और यह सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) के द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है.  अगर आपके परिवार या जानकारी में कोई ऐसा है तो आप भी वो सारे नियम जान लें.

किन्हें परिवार में मिल सकता है आश्रित पेंशन?

1. मृतक की पत्नी को मिलेगी पेंशन
2. 25 साल से कम अविवाहित बेटा और विवाहित/विधवा/तलाकशुदा बेटी (उम्र की कोई सीमा नहीं), जो अपने भरण पोषण के लिए मृतक पर आश्रित रही हो.
3. दिव्यांग बच्चा जो अपनी जीविका कमाने योग्य नहीं है. इसमें उम्र और शादी की सीमा नहीं है.
4. मृतक के आश्रित माता-पिता.
5. मृतक के आश्रित भाई-बहन.

कितने समय के लिए होंगे पेंशन पाने के योग्य

1. मृतक की पत्नी- आजीवन
2. अविवाहित बेटा- 25 साल की उम्र तक और उसकी शादी ना हुई हो और बेटी (विवाहित/विधवा/तलाकशुदा) जब तक अजीविका कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.
3. दिव्यांग बच्चा- आजीवन या जब तक कमाना ना शुरू कर दें.
4. मृतक के आश्रित माता-पिता- जब तक कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.
5. आश्रित भाई बहन-जब तक कमाना ना शुरू कर दें या मृत्यु तक.

बेटी को लेकर यह कहते हैं नियम

अक्सर यह देखा गया है कि पेंशन के मामलों को लेकर विवाहित बेटी के मस्ले पर बहुत कंफयूजन रहता है. यह सवाल लगातार बना रहता है कि क्या विवाहित बेटी पेंशन क्लेम कर सकती हैं या नहीं? उसके पेंशन पाने की अवधि क्या रहेगी?  पेंशन विभाग के मुताबिक बेटी को यह लाभ शादी होने तक मिल सकता है. जबकि अगर बेटी तलाकशुदा या विधवा हो तो उसे यह लाभ दूसरी शादी तक या रोजगार मिलने तक मिलेगा.

 

 

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