अगर आप भी अपनी देनदारी के लिए ज्यादातर चेक पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए नियमों के अनुसार अब अगर आप पांच लाख या इस से ज्यादा की रकम का चेक जारी करते हैं तो इसके लिए आपको पहले अपने बैंक को इन्फ़ॉर्म करना होगा.
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ये चेक बाउन्स हो जाएगा, और आप को पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. RBI ने बैंक फ़्रॉड पर लगाम कसने और इस से ग्राहकों के बचाव को ध्यान में रखते हुए इस नियम को अनिवार्य कर दिया है.
नए नियम को लेकर एक बैंक मैनेजर ने जानकारी दी, “अकाउंट होल्डर को पांच लाख या इस से ज्यादा की रकम का चेक जारी करने से पहले बैंक मैनेजर या संबंधित अधिकारी को इन्फ़ॉर्म करना जरूरी है. अकाउंट होल्डर ई-मेल, फोन कॉल या फिर ब्रांच पर आकर ये जानकारी दे सकते हैं. बैंक के पास चेक को लेकर पहले से जानकारी होनी चाहिए नहीं आपका चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.”
एक अन्य बैंक के मैनेजर ने बताया, “कुछ बैंक अपने कस्टमर से चेक को लेकर पूछते हैं. अगर अकाउंट होल्डर चेक इश्यू करने की बात से इनकार करता है तो बैंक तुरंत पेमेंट रोक देता है. हालांकि अब इस नए नियम से ग्राहकों को फ़्रॉड से बचने में आसानी होगी. नई गाइडलाइन के तहत अब तक कई चेक रोके जा चुके हैं.”
सीनियर सिटिजन को हो सकती है नए नियम से परेशानी
वहीं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कई लोगों का कहना है कि, इस नए नियम को लेकर ग्राहकों में कन्फ़्यूजन बना हुआ है. कई लोगों का मानना है कि इसके चलते सीनियर सिटिजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
बैंक के एक अधिकारी के अनुसार, “अगर किसी कस्टमर को अर्जेंट पैसे ट्रान्स्फ़र करने होते हैं तो वो इसके लिए NEFT या RTGS सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि NEFT के लिए अकाउंट होल्डर के पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए.
ज़्यादातर सीनियर सिटिजन के पास इसको लेकर जानकारी नहीं होती है. ऐसे सीनियर सिटिजन को बैंक ब्रांच में जाकर फोर्म भरना होगा और चेक से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी. जो कि उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.”
बता दें कि, इस से पहले RBI ने 1 जनवरी को ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ के नाम से चेक पेमेंट की ये गाइडलाइन जारी की थी. ये नियम 50,000 या उस से ऊपर की रक़म के चेक पर लागू किए गए थे. अब इसका अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख या उस से ज्यादा कर दिया गया है.
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