Raipur News: धार्मिक पर्वों को लेकर नगर निगम का बड़ा फैसला, 5 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें; होटल-प्रतिष्ठानों पर भी नजर

रायपुर। राजधानी रायपुर में आगामी धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर पांच दिनों के लिए रोक लगाने का फैसला किया है। निगम के आदेश के अनुसार निर्धारित तिथियों पर पशुवध गृह के साथ सभी मांस-मटन विक्रय दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 दिनों में बंद रहेंगी दुकानें
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वर्ष 2026 में निम्न तिथियों पर निगम क्षेत्र में पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी—
14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी
15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
22 सितंबर – डोल ग्यारस
25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
जोन अधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी
नगर निगम ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी है। अधिकारी अपने-अपने जोन में मांस-मटन दुकानों की लगातार निगरानी करेंगे और प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराएंगे।
होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी होगी कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम की टीम होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखेगी। निर्धारित प्रतिबंधित दिनों में यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री होती मिली, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी।
इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम ने सभी संबंधित व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित तिथियों पर आदेश का पालन करने को कहा है।




