CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, शासन को नोटिस; जवाब आने तक नहीं होगी परीक्षा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने 9 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासन का जवाब आने तक भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।
11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर की परीक्षाएं स्थगित
हाईकोर्ट के आदेश का सीधा असर सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों की लिखित परीक्षाओं पर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं के आयोजन पर फिलहाल रोक लग गई है।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इसके लिए जुलाई और अगस्त 2026 में अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया की आगे की समय-सारिणी शासन के जवाब और कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी।
दिव्यांग आरक्षण रोस्टर को लेकर दायर हुई याचिका
वकीलों से मिली जानकारी के अनुसार, भर्ती विज्ञापन की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर में कथित गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन में नियमों में किए गए बदलाव से दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण पर असर पड़ा है। इसी मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है।
अब शासन के जवाब पर टिकी परीक्षा
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जब तक शासन अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश नहीं करता, तब तक शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। ऐसे में हजारों अभ्यर्थियों की नजर अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और शासन के जवाब पर है।




