रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं. इस दौरान मतदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. वोट देने के लिए इस पहचान पत्र का होना जरूरी है. लेकिन अब फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मंजूर किए हैं, जिन्हें दिखाकर मतदाता अपना वोट कर सकेंगे. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने दी है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया, “छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं. आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे.”
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाबा साहेब कंगाले ने कहा, यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की अनुमति दी गई है. ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं. उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.