ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है. आज एंटी ड्रग्स एजेंसी NCB के पक्ष में ASG (अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल) अनिल सिंह पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने कोर्ट में कहा कि आरोपी नंबर एक आर्यन खान दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया है. वे साजिश में शामिल हैं.
अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं. भले ही आप से ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, तो आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे.
अदालत में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी भी मौजूद हैं. इससे पहले मंगलवार और बुधवार को जस्टिस एन डब्ल्यू साम्बरे की अदालत में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने पक्ष रखा और ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार किया. मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कोर्ट में कहा था कि आर्यन के पास से ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है. वे किसी अन्य के बुलावे पर क्रूज पर गए थे.
बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज से हिरासत में लिया था. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था. इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को जमानत मिल चुकी है.
गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था.
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