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छत्तीसगढ़ में प्रशासन का बड़ा एक्शन, तीन पटवारी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड; लापरवाही और ड्यूटी से गायब रहने पर गिरी गाज

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0 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर कार्यालय की कार्रवाई, नोटिस के बावजूद नहीं सुधरे कर्मचारी; निलंबन के दौरान तहसील कार्यालयों में रहेगा मुख्यालय

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। सरकारी कामकाज में लापरवाही और अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लंबे समय से ड्यूटी से नदारद रहने, शासकीय कार्यों में उदासीनता और बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नहीं देने के मामलों में यह कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से जिले के राजस्व अमले में हड़कंप मच गया है।

इन तीन पटवारियों पर गिरी निलंबन की गाज

1. जोगी रवि कुजूर : ड्यूटी पर लौटने के नोटिस को किया नजरअंदाज

पटवारी जोगी रवि कुजूर, हल्का नंबर 03, अतिरिक्त प्रभार पेंड्रा को कर्तव्य पर वापस लौटने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने न तो संतोषजनक जवाब दिया और न ही काम पर वापस लौटे। तहसीलदार पेंड्रा की अनुशंसा और एसडीएम पेंड्रा रोड के अनुमोदन के बाद उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पेंड्रा रहेगा।

2. कमलेश तंवर : लगातार अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई

पटवारी कमलेश तंवर, हल्का नंबर 32, कटरा, मरवाही पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने और शासकीय कार्यों से अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही निर्धारित किया गया है।

3. प्रभात कुमार खरे : अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पड़ी भारी

पटवारी प्रभात कुमार खरे, जो तहसील कार्यालय मरवाही में संलग्न थे, पर बिना अनुमति निर्धारित मुख्यालय और कार्यालय से अनुपस्थित रहने का आरोप है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और शासकीय कार्यों में लापरवाही के चलते उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय भी तहसील कार्यालय मरवाही रहेगा।

निलंबन के दौरान मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान तीनों पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

जिले में एक साथ तीन पटवारियों पर हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन और राजस्व कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन के इस सख्त रुख से अन्य कर्मचारियों को भी समय पर ड्यूटी और शासकीय जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहने का संदेश गया है।