CG Breaking: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सरेंडर पर लगी रोक; सीबीआई से जवाब तलब

बिलासपुर /दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के नेता Amit Jogi को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए उनके सरेंडर पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक सीबीआई अपना जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं कर देती।
यह मामला दो अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई की गई। अमित जोगी की ओर से हाईकोर्ट के उन दोनों आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें उन्हें सरेंडर करने के निर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने पहले आदेश में अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा था और उन्हें हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सीबीआई का पक्ष सुने किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल सरेंडर पर रोक लगाते हुए सीबीआई से विस्तृत जवाब मांगा है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई सीबीआई के जवाब दाखिल होने के बाद होगी, जिसके आधार पर आगे का फैसला तय किया जाएगा।





