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परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन: 38 बस परमिट रद्द, नियम तोड़ने वालों पर और होगी कार्रवाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 बसों के स्थायी परमिट रद्द कर दिए हैं। परिवहन सचिव आईएएस एस. प्रकाश ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने भी कार्रवाई की पुष्टि की है।

5 साल बाद भी नहीं कराया था परमिट का रिन्यूअल

विभागीय जांच में सामने आया कि कई बस संचालकों ने पांच वर्ष की वैधता समाप्त होने के बावजूद परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया, जबकि कुछ मामलों में परमिट लेने के बाद बसों का संचालन ही नहीं किया गया। इसे गंभीर नियम उल्लंघन मानते हुए विभाग ने कार्रवाई की है।

नोटिस के बाद भी नहीं दिया जवाब

अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई से पहले संबंधित परमिटधारकों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद परिवहन सचिव ने 38 परमिट निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

लंबी सूची तैयार, आगे भी होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने ऐसे परमिटधारकों की लंबी सूची तैयार की है, जिन्होंने समय पर रिन्यूअल नहीं कराया या नियमों का पालन नहीं किया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य बस संचालकों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।