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झीरम घाटी केस में NIA कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, 10 दोषियों की फांसी के खिलाफ अपील दाखिल

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जगदलपुर। बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष ने NIA की विशेष अदालत के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 10 दोषियों को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा के खिलाफ अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। रिपोर्टों के मुताबिक, यह अपील दोषियों के परिजनों से चर्चा के बाद दायर की गई है।

16 सितंबर को NIA कोर्ट ने सुनाई थी मौत की सजा

जगदलपुर स्थित NIA की विशेष अदालत ने 16 सितंबर 2026 को झीरम घाटी मामले में 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इससे पहले 5 सितंबर को अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मृत्युदंड का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक हाईकोर्ट यह तय नहीं कर देता कि सजा उचित है। दोषियों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया था।

अब हाईकोर्ट में होगी आगे की कानूनी प्रक्रिया

अपील दाखिल होने के बाद अब मामले में हाईकोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत अपील पर विचार करने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सकती है और उनका पक्ष सुन सकती है।

फिलहाल मामला अपील दाखिल होने के चरण में है। हाईकोर्ट ने इस अपील पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट की ओर से जारी होने वाले नोटिस और आगे की सुनवाई की प्रक्रिया का इंतजार कर रहा है।

13 साल पुराने मामले में आया था फैसला

झीरम घाटी हमला 25 मई 2013 को हुआ था। मामले में 13 साल बाद सितंबर 2026 में NIA की विशेष अदालत का फैसला आया। अदालत ने मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और बाद में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई।