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प्लास्टिक यूज पर सख्ती: रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी जांच के दायरे में,अब ट्रेनों में नहीं दिखेंगी सिंगल यूज प्‍लास्टिक

प्लास्टिक

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राज्य में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी सब्जी मंडी से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने जांच एवं कार्रवाई के दायरे में अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी शामिल कर लिया है। इसके तहत अब एयर पोर्ट एवं रेलवे स्टेशनों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों के उपयोग की मॉनिटरिंग एवं जांच की जाएगी। साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।

केंद्र के आदेश के बाद छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नगरीय प्रशासन विभाग को इसे अमल में लाने के लिए कहा है। दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और कार्रवाई से बाजार से पॉलीथीन का उपयोग तो बंद हुआ लेकिन प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, थर्मोकोल बिकते रहे। इन वस्तुओं का सर्वाधिक उपयोग रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट जैसे स्थानों पर होता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब यहां पर सख्ती करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पॉलीथीन पर 2017 से ही है रोक

प्रदेश में पॉलीथिन पर 2017 से रोक लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य शासन ने सभी एजेंसियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद हर महीने औसतन 500 टन से ज्यादा (डिस्पोजल, पॉलीथिन और अन्य सिंगल यूज उत्पाद) कचरा निकल रहा है।

सभी निकायों को लिखे पत्र

केंद्र के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नगरीय प्रशासन विभाग से रेलवे स्टेशनों और एयर पोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी हर दिन देने के लिए कहा है। मंडल ने कुल निरीक्षणों की संख्या, लगाए गए जुर्माने की राशि, उल्लंघनकर्ताओं की संख्या, जब्त किए गए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा आदि की जानकारी मांगी है। मंडल के पत्र के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार के रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर कार्रवाई के लिए कहा है।

गाइड लाइन का होगा पालन

आईआरसीटीसी IRCTC के अनुसार अगले माह से गाइड लाइन का पालन होना शुरू हो जाएगा. ट्रेनों में कटलरी में कुछ चीजें प्‍लास्टिक की इस्‍तेमाल होती हैं. लेकिन जल्‍द ही पूरी तरह से प्‍लास्टिक बंद हो जाएगी।

सिंगल यूज प्‍लास्टिक पर लगा बैन 

केन्‍द्रीय पर्यावरण नियमंत्रण बोर्ड ने आईआरसीटीसी (IRCTC) को ट्रेनों में खानपान में इस्‍तेमाल होने वाली कटलरी में सिंगल यूज प्‍लास्टिक को बंद करने का निर्देश दिया है। इनकी जगह वै‍कल्पिक चीजों का इस्‍तेमाल किय जाएगा। इसमें प्‍लास्टिक स्टिक,आइसक्रीम स्‍टिक और स्‍ट्रा, प्‍लेट, कप, ग्‍लास , चम्‍मच और सर्व करने के लिए इस्‍तेमाल करने वाली ट्रे का भी इस्‍तेमाल नहीं किया जाएगा।

गाइड लाइन सभी जोनों को जारी

IRCTC ने इसके लिए मंथन शुरू कर दिया है। जल्‍द ही इस पर फैसला लिया जाएगा. प्‍लास्टिक की जगह लकड़ी, कार्ड बोर्ड आदि से बनी कटलरी का इस्‍तेमाल किया जा सकता है। आईआरसीटीसी ने गाइड लाइन सभी जोनों को जारी कर दिया है. जल्‍द ही गाइड लाइन पर अमल शुरू हो जाएगा. साथ ही, फूड सर्विस देने वाले सभी वेंडरों को निर्देश दिए जा चुके हैं।

 

 

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