Close

प्लास्टिक यूज पर सख्ती:अब प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक की केंद्र को हर दिन जाएगी रिपोर्ट

प्लास्टिक

प्लास्टिक

  1. राज्य में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी सब्जी मंडी से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने जांच एवं कार्रवाई के दायरे में अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी शामिल कर लिया है। इसके तहत अब एयर पोर्ट एवं रेलवे स्टेशनों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों के उपयोग की मॉनिटरिंग एवं जांच की जाएगी। साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।

केंद्र के आदेश के बाद छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नगरीय प्रशासन विभाग को इसे अमल में लाने के लिए कहा है। दरअसल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध और कार्रवाई से बाजार से पॉलीथीन का उपयोग तो बंद हुआ लेकिन प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट, थर्मोकोल बिकते रहे। इन वस्तुओं का सर्वाधिक उपयोग रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट जैसे स्थानों पर होता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब यहां पर सख्ती करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पॉलीथीन पर 2017 से रोक लगी हुई है

प्रदेश में पॉलीथिन पर 2017 से रोक लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर राज्य शासन ने सभी एजेंसियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंध के बावजूद हर महीने औसतन 500 टन से ज्यादा (डिस्पोजल, पॉलीथिन और अन्य सिंगल यूज उत्पाद) कचरा निकल रहा है।

सभी निकायों को लिखे पत्र

केंद्र के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नगरीय प्रशासन विभाग से रेलवे स्टेशनों और एयर पोर्ट पर की गई कार्रवाई की जानकारी हर दिन देने के लिए कहा है। मंडल ने कुल निरीक्षणों की संख्या, लगाए गए जुर्माने की राशि, उल्लंघनकर्ताओं की संख्या, जब्त किए गए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की मात्रा आदि की जानकारी मांगी है। मंडल के पत्र के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार के रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर कार्रवाई के लिए कहा है।

प्लास्टिक के चम्मच, प्लेट भी बैन

प्रदेश में 1 जुलाई से लगभग 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इन प्रतिबंधित वस्तुओं में पेय पदार्थ पीने वाला पाइप, पेय पदार्थ को घोलने वाली प्लास्टिक की पाइप, इयर बड, कैंडी, गुब्बारे, प्लास्टिक के बर्तन जैसे चम्मच, प्लेट और पैकेजिंग फिल्म समेत साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल आदि शामिल हैं।

 

 

यह भी पढ़े:-13 IAS के तबादले, जशपुर-कोरिया-बालोद के कलेक्टर बदले

scroll to top