सरकार की तरफ से 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर अब तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 पहले कर लें वरना आपको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम धारा 234एच (आयकर कानून 1961 में जोड़े गए) के कारण हुआ है।
31 मार्च 2023 अंतिम तारीख
सरकार ने PAN कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 रखा है। अगर आप निर्धारित डेट से पहले अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. आइये आपको बताते हैं कि आधार को पैन से लिंक कैसे करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लास्ट डेट तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन बेकार हो जाएगा।
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
What is mandatory, is necessary. pic.twitter.com/WSvXp5YBL2
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022
अगर आपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो आप ना तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर पायेंगे और ना डीमैट खाता के साथ बैंक खाता खुलवा पायेंगे, क्योंकि इन सब के लिए पैन कार्ड अब जरूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक न करने पर अगर पैन कार्ड लॉक हो गया तो ऐसी सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसमें पैन कार्ड देना अनिवार्य है। इसलिए पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है तो हर हाल में 1000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान कर 31 मार्च 2023 से पहले इस काम को पूरा कर लें।
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