आजकल कोविड के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में लोगों को दोबारा से चिंता सता रही है कि अगर कोरोना या अन्य किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा या किसी अपने के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो रकम कहां से आएगी. केंद्र सरकार ने ऐसी ही स्थिति के लिए एक सुविधा लोगों को दे रखी है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. यहां आप इसके बारे में जान सकते हैं.
कैसे 1 घंटे में मिलेगी 1 लाख रुपये तक की रकम
इमरजेंसी में पड़ने वाली जरूरत को देखते हुए अब आप अपने एंप्लाई प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपये तक की रकम अर्जेंट बेस पर निकाल सकते हैं. बता दें कि सरकार ने 1 जून 2021 को इस बात का सर्कुलर निकाला था कि अगर ईपीएफओ (एंप्लाई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) मेंबर अपने प्रॉविडेंट कोष से मेडिकल इमरजेंसी के लिए रकम निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं यानी PF से Partial Withdrawal कर सकते हैं.
क्या है ये सुविधा
किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के समय पीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस निकलवा सकते हैं. पीएफ से एडवांस रकम निकालने के बाद इस रकम के बैंक खाते में आने का समय 3 से 7 दिन का होता था जिसे घटाकर 1 घंटा कर दिया गया. सरकार ने जून में नियमों को बदला था जिससे मेडिकल इमरजेंसी जिसमें कोविड हॉस्पिटलाइजेशन भी शामिल है के लिए 1 लाख रुपये तक का पैसा पीएफ खाते से निकलवा सकते हैं.
कैसे निकालें ईपीएफ से पैसा- यहां जानें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
- www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.
- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface ये लिंक आपको खोलना होगा.
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और इसके बाद क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) को भरना होगा.
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और वैरिफाई करें
- Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- अपने कारण का चुनाव करें. अपेक्षित राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP लिखें
- आपका क्लेम फाइल होने और स्वीकार होने के एक घंटे के भीतर में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा.
1 लाख रुपये तक पीएफ एडवांस पाने से जुड़ी ध्यान रखने वाली बातें
ये मेडिकल एडवांस पीएफ खाताधारक या उसके परिवार के लोगों के लिए हो सकता है. पेशेंट को सरकारी या पब्लिक सेक्टर यूनिट (PSU) या फिर CGHS पैनल पर लिस्टेड अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो संबंधित अथॉरिटी इस मामले को देखेगी और इसके लिए मांगे गए आवेदन पर विचार करके पीएफ एडवांस निकालने की अनुमति देगी.
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