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धमतरी : तांत्रिक शक्ति के लिए चेले ने गुरू की चढ़ा दी बली,फिर आराम से बैठकर खून पिया

० आरोपी चेले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरीः एक दिन पहले ही पैरी सोंढुर नदी के एनीकट किनारे मिले अधजली लाश के राज से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। दरअसल यह हत्या तंत्र मंत्र साधना के लिए की गई थी और हत्या करने वाला कोई और नही बल्कि उनका ही चेला था। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
बता दें कि 1 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि पैरी सोंढुर नदी के एनीकट किनारे शमसान घाट के पास एक व्यक्ति की अधजली लाश पडी हुई है,सूचना पर पुलिस घटना स्थल पहुंची। पुलिस ने मृतक की पहचान सोमवारी बाजार नयापारा थाना गोबरा नयापारा के रहने वाले बंसत साहू के तौर पर की। परिजनों को इसकी सूचना दी गई।

मृतक बंसत साहू के बेटे देवेंद्र साहू ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके पिता 31 जनवरी की रात आरोपी मान्या चांवला के साथ उसके मोटर सायकिल में इलाज कराने के नाम से निकले थे,जो दूसरे दिन सुबह तक घर वापस नही आएं। लोगों से पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक को अंतिम बार आरोपी मान्या चांवला उर्फ रौनक सिंह के साथ उसके मोटर सायकिल में गोबरा नयापारा महानदी पुल तरफ से लोमश ऋषि आश्रम तरफ जाते हुए देखा गया था।

शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी मान्या चांवला को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक बंसत साहू झाड. फुंक करना जानता था,जिससे वह भी तंत्र मंत्र की विद्या सिख रहा था। मृतक बंसत साहू और आरोपी के बीच गुरू चेला का संबंध था। 31 जनवरी को रात लगभग 12 बजे दोनो साथ में शमसान घाट पर तंत्र साधना करने गए थे। गिरफ्तार आरोपी देवेन्द्र नगर जिला रायपुर का रहने वाला है फिलहाल वह किसानपारा नयापारा में रह रहा था।

आरोपी को किसी साधु ने बताया था कि यदि तंत्र साधना करते हुए किसी व्यक्ति को मारकर जीवित अवस्था में उसकी खून को पिया जाय तो शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इसी कारण आरोपी रौनक सिंह उर्फ मान्या चांवला तंत्र साधक द्वारा तंत्र साधना कर रहे बसंत साहु के सिर पर डंडा से पहले प्राण घातक हमला कर बसंत साहू के जीवित अवस्था में ही बहते हुए खून को काले रंग के मिट्टी के बर्तन में लेकर खून पिया। पीने के बाद जीवित अवस्था में मृतक के गुप्तांग मे डंडा डालकर और आग से उन्हे जलाकर हत्या कर दी।

साक्ष्य छिपाने के लिए घटना में प्रयुक्त सामान को आरोपी ने छुपा दिया था जिसे आरोपी रौनक सिंह के निशानदेही पर जप्त किया गया है। वही अब आरोपी रौनक सिंह छाबड़ा उर्फ यश छाबड़ा उर्फ मान्या चावला के खिलाफ विरुद्ध अपराध धारा 302, 201 के तहत अपराध दर्जकर उन्हे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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