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महतारी वंदन योजना : विवाह प्रमाण पत्र नहीं होने पर इस पत्र को किया जा सकता है प्रस्तुत

रायपुर। महतारी वंदन योजना के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही की तरफ से राशन कार्ड की छायाप्रति(फोटोकॉपी)आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है।

गौरतलब है कि, महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

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