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होम लोन पर पाना चाहते हैं टैक्स छूट तो डाउनलोड करें यह सर्टिफिकेट, यह है पूरी प्रोसेस

SBI

वित्त वर्ष 2021-2022 अपनी समाप्ती के दौर पर है. ऐसे में टैक्स छूट (Tax Rebate) पाने के लिए इस साल का यह आखिरी मौका है. होम लोन पर टैक्स छूट सबसे ज्यादा मिलता है. ऐसे में अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं और आपने यहां से होम लोन लिया है तो अपने ब्याज भुगतान का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं. इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए ब्याज सर्टिफिकेट (Interest Certificate) होना बहुत जरूरी होता है. अगर आप भी होम लोन पर दिए गए ब्याज पर छूट पाना चाहते है तो इस ब्याज भुगतान के सर्टिफिकेट को टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) में जमा कराना बहुत जरूरी है. ऐसे में एसबीआई अपने ग्राहकों को ऑनलाइन टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा देता है.

आपको बता दें कि इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट प्राइवेट बैंक आसानी से ग्राहकों को दे देते हैं लेकिन, सरकारी बैंकों में ग्राहकों को यह सर्टिफिकेट पाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसे में एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा शुरू की है. तो चलिए जानते हैं किस तरह आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट-

इस तरह ऑनलाइन डाउनलोड करें इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (Process of Downloading Interest Certificate)-

-इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट  www.onlinesbi.com/personal पर क्लिक करें.

-इसके बाद नेट बैंकिंग के ऑप्शन को ओपन करके इसमें पर्सनल बैंकिंग सेक्शन पर क्लिक करें.

-इसके बाद आप लोन से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी जिसे फील करें.

– इसके बाद Enquiries ऑप्शन पर क्लिक करें और Home loan interest certificate (provisional) का चुनाव करें.

-इसके बाद अपके अकाउंट ऑप्शन को चुनें जिसके लिए आपको इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए.

-इसके बाद पीडीएफ में देखें/डाउनलोड करें ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद यह इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा.

-बाद में इसे प्रिंट कर लें.

इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट से मिलती है टैक्स में छूट

आपको बता दें कि हर टैक्स पेयर (Tax Payer) को होम लोन (Home Loan) पर मार्च 2022 तक 5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट पाने की सुविधा मिलती है. लेकिन, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास जमा किए हुए ब्याज का इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है. तभी इस छूट का लाभ आप उठा पाएंगे. इसके साथ ही अफोर्डेबल मकान की खरीद पर आप अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

 

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