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पीएम आवास योजना के नियमों में सरकार ने किया बदलाव, इन आवंटित घरों को किया जाएगा रद्द

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है. जिसके द्वारा गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग के लोगों को सरकार घर आवंटित करती है. इस योजना के तहत देशभर में लाखों लोगों को लाभ मिला है. लेकिन, पिछले कुछ समय से इस योजना में कई धांधली की खबरें भी आ रही हैं. इस कारण सरकार ने इस योजना में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है.

नियमों में किए गए बड़े बदलाव

नये नियमों के तहत आवंटित घरों में कम से कम 5 साल रहना जरूरी है. इसके साथ ही जो लोग खुद घरों में न रहकर किराए पर घरों को दे रखा है उनसे भी घर वापस ले लिए जाएंगे. इसके साथ ही घर लेने के लिए जो पैसे आपने दिए हैं उन्हें भी वापस नहीं किया जाएगा. आपको बता दें कि सरकार जिन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित करती है उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered Agreement To Lease) किया जाता है. नये नियमों में बदलाव के बाद से अब सरकार यह देखेगी कि जिन घरों को लोगों को आवंटित किया गया है वह उसमें खुद पांच साल तक लगातार रह रहे हैं या नहीं. पांच साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जाएगा.

पीएम आवास योजना के तहत मिले फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

सरकार द्वारा बनाएं गए नए नियमों के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. ऐसे में जिन लोगों को फ्लैट दिया गया है वह लोग किसी दूसरो को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं. इस नियम के जरिए अब फ्लैट का गलत इस्तेमाल नहीं जा सकेगा. अगर किसी अलॉट की मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में इस फ्लैट को उसके परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

पीएम आवास योजना मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने के लिए मदद देती है. गौरतलब है कि इस योजना को साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार लोगों को 2.67 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है.

 

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