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31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से नहीं किया लिंक तो देना होगा इतने हजार का जुर्माना

साल 2019 में इनकम टैक्स डिपार्डमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया था और तब से ही इसकी डैडलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है. अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है. अगर आपने भी अभी तक पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इस डेट के बाद अगर आप पैन कार्ड से लेनदेन करेंगे तो उस पर 20% तक टैक्स लग सकता है.

भारत सरकार ने पहले आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करने पर एक हजार रुपये लेट फीस तय की थी. वहीं नए सेक्शन 234H (फाइनैंस बिल), के मुताबिक, इन दोनों दस्तावेजों के लिंक नहीं होने पर 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा. यह लेट फी एक निष्क्रिय पैन कार्ड रखने पर लगने वाली पेनल्टी से अलग होगी.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको ई-मित्र या फिर किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है. ये काम आप घर से भी कर सकते हैं. इसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं. इसके अलावा विभाग के जरिए जारी किए गए नंबर पर SMS भेजकर भी आप इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं.

अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा. इसके बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी.

इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां आपके सामने एक होम पेज खुलकर आ जाएगा.
होम पेज पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर क्लिक करें.
इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरने का विकल्प दिखाई देगा.
पूरी डिटेल भरने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
ऐसा करते ही आपके सामने पैन कार्ड और आधार लिंक होने की सूचना आ जाएगी.

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