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माइनर बच्चे का पैन कार्ड बनवाना है तो सारी प्रक्रिया को जान लें, इन डॉक्यूमेंट्स की भी पड़ेगी जरूरत

नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र वालों का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है और ये आजकल आसान प्रक्रिया के जरिए बन सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विदेश जाने या स्कूल में किसी जरूरत के समय भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है. लिहाजा आप भी अपने बच्चे के 18 साल होने से पहले पैन कार्ड बनवा लें.

एक जरूरी बात ये है कि किसी भी नाबालिग या बच्चे को सीधे पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन डालने की मंजूरी नहीं है और इसके लिए बच्चे के माता-पिता को ही आवेदन करना होता है. इसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है.

बच्चे के पैन कार्ड के लिए लगेंगे ये डॉक्यूमेंट

  • नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण
  • एप्लीकेंट का पता और पहचान का सर्टिफिकेट
  • नाबालिग के पेरेंट्स का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट
  • एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास प्रमाण पत्र या पोस्ट ऑफिस की पासबुक में से एक की कॉपी चल सकती है

इन स्टेप्स को फॉलो कर बनवा सकते हैं नाबालिग का पैन कार्ड

  • सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं
  • अपने जिस नाबलिग बच्चे के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी सही कैटेगरी चुनें
  • कैटेगरी चुनने के लिए सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी तरह भरें
  • नाबालिग की एज का सर्टिफिकेट और पेरेंट्स की फोटो समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे
  • माता-पिता के डिजिटल साइन भी अपलोड करने होंगे
  • पैन कार्ड बनवाने के लिए 107 रुपये फीस भरनी होगी जिसे डिजिटल तरीके से भर सकते हैं
  • फीस सबमिट करें और फिर फॉर्म को सबमिट करें
  • अप्लाई करने के बाद आपके मेल पर कंफर्मेशन आएगा
  • अप्लाई करने के बाद जो रिसीट नंबर मिले उसे संभाल कर रखें जिससे जरूरत पर एप्लीकेशन का स्टेटस पता कर सकें
  • वैरिफिकेशन के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ही पैन कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर आ जाएगा

 

 

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