महिला आरक्षण कानून 2023 लागू, केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी; 2029 से पहले नहीं मिलेगा लाभ, परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया अहम

नई दिल्ली। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1(2) के तहत केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की तिथि 16 अप्रैल 2026 निर्धारित की है। हालांकि इसके लागू होने के समय और व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ किया गया था पारित
सितंबर 2023 में संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है। इसे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था।
2029 से पहले इसके लागू होने पर संशय
हालांकि, इस कानून का वास्तविक लाभ तुरंत मिलने की संभावना नहीं है। यह प्रक्रिया 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसके पूर्ण क्रियान्वयन में समय लग सकता है और 2029 से पहले इसके लागू होने पर संशय बना हुआ है।
इस बीच संसद में परिसीमन और अन्य संबंधित संशोधन विधेयकों पर चर्चा जारी है, जिनमें लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और जनसंख्या आधारित परिसीमन को लेकर प्रस्ताव शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव है, जबकि विपक्ष इस प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर सवाल उठा रहा है।





