रायपुर। राजधानी समेत समूचे प्रदेश में कल से बैंक कामकाज सशर्त और सीमित रुप से संचालित होंगें। कलेक्टर भारती दासन ने राजधानी के लिए अब से कुछ देर पहले उक्ताशय के आदेश जारी किए हैं।कलेक्टर भारती दासन ने आदेश में उल्लेखित किया है
“एटीएम कैश रि-फ़ीलिंग,मेडिकल इक्वीपमेंट,मेडिसिन,पेट्रोल डीज़ल पंप,एलपीजी पीडीएस/केरोसिन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेनदेन, श्रमिकों के भुगतान मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/ लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक शासकीय लेन देन निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन देन की अनुमति नहीं होगी”
सरगुजा ज़िला प्रशासन से भी संकेत हैं कि कल ऐसा ही आदेश सरगुजा के बैंक कामकाज के लिए जारी होगा। कल से समूचे राज्य में बैंक इन्हीं नियम और शर्तों के साथ संचालित होंगे। विदित हो कि बैंक के सीमित और सशर्त कामकाज की माँग व्यापारी समुदाय कर रहा था, इस फ़ैसले से व्यापारियों को राहत मिलेगी।