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पीएम किसान स्कीम के लाभार्थी भूलकर भी न करें यह गलती, बाद में नोटिस के जरिए की जाएगी रिकवरी!

केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है. इन सभी योजनाओं के जरिए किसानों को आर्थिक और नई तकनीक की मदद मिलती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Nidhi Yojana) को मोदी सरकार ने साल 2019 में शुरू किया था. इस योजना के तहत सरकार हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद गरीब और सीमांत किसानों को देती है. इस योजना द्वारा साल में तीन बार 2000 रुपये की किस्त दी जाती है.

इस साल जनवरी के महीने में 10वीं किस्त जारी कर दी गई है. अप्रैल के महीने में ही 11वीं किस्त जारी की जाने वाली है. ज्यादातर राज्य सरकारों ने 11वीं किस्त का अप्रूवल दे दिया है. इस साल से सरकार ने पीएम किसान स्कीम में e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. e-KYC कराने के अंतिम तारीख है 31 मई 2022. इस स्कीम के जरिए अबतक कुल 12 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.

पीएम किसान स्कीम के लिए आवेदन की पात्रता

  • वह किसान इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं जिनकी इनकम कम है.
  • लाभार्थी किसानों के पास कॉमर्शियल लैंड नहीं होना चाहिए.
  • आप पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ न उठा रहे हो.
  • पहले से 10,000 रुपये से अधिक का पेंशन न मिलता है.
  • किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी न हो.
  • राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्या न हो.
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करते हो.

इन किसानों को राशि करनी होगी वापस

योजना की 11वीं किस्त जारी होने से पहले यूपी के जालौन में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. करीब 1740 किसान ऐसे पाए गए हैं जो पहले से नौकरीपेशा हैं और इनकम टैक्स भरते हैं. ऐसे में प्रशासन ने ऐसे किसानों से पैसे वसूलने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. बता दें कि जो किसान नौकरीपेशा हैं और आईटीआर दाखिल करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. बता दें कि प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद से कई किसानों ने पैसे भी वापस कर दिए हैं और कई किसान आगे कुछ दिनों में योजना के पैसे वापस करेगें.

 

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