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तीन महीने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर होगी सख्त कार्रवाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीनों के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 22 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और इस अवधि में कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। साथ ही, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सरकार का कहना है कि आगामी जनगणना (Census) और सुशासन तिहार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाया जाता है, तो इसे सेवा में बाधा (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, विशेष या आपात परिस्थितियों में कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम या दूरभाष के जरिए सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी।