रायपुर। कलेक्टर कार्यालय रायपुर के भू अभिलेख शाखा से श्रीमती सोनम सिंह का निलंबन आदेश जारी किया गया है। थाना बसंतपुर के अपराध कमांक 92 / 2023, धारा 376, 376 (2) एन, 315, 34, भादवि 3 (2) v क एट्रोसिटी एक्ट के तहत आरोपिया श्रीमती सोनम सिंह पति रितेश सिंह , उम्र 33 साल, निवासी देवेन्द्र नगर जिला रायपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा 48 घंटे से अधिक की कालावधि में निरूद्ध किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) के प्रावधानों के तहत हल्का पटवारी श्रीमती सोनम सिंह ग्राम बनरसी पoह0नं0 79 तहसील रायपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अपर कलेक्टर बी बी पंचभाई ने बताया कि निलंबन अवधि में श्रीमती सोनम सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय रायपुर नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में श्रीमती सोनम सिंह पटवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।