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हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका ,गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अंतरिम जमानत वाली याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायाधीश नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

हेमंत सोरेन को अदालत से थोड़ी राहत भी मिली है। उन्हें छह मई को अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, सोरेन को मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में छह को होगी सुनवाई
हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि ईडी जिस जमीन की बात कर रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर छह मई को सुनवाई होनी है।

रांची की विशेष पीएमएलए अदालत से लगा था झटका
इससे पहले, 27 अप्रैल को सोरेन को झटका लगा था। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाले के एक मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें, हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के भाई राम सोरेन का शनिवार सुबह निधन हो गया था। वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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