साय कैबिनेट के 11 बड़े फैसले: Ease of Doing Business कानून, NRDA OTS, निजी विश्वविद्यालय और GST संशोधन को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उद्योग, शिक्षा, बिजली, कर व्यवस्था, पर्यावरण, किरायेदारी और निवेश से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी। इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय कंपनियों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी और राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
2. बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती एवं सेवा शर्तों से जुड़े नियम-2026 में संशोधन को स्वीकृति दी।
3. निजी विश्वविद्यालय कानून में संशोधन
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के नियमों को अधिक व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए रक्षित निधि का नया प्रावधान भी किया गया है।
4. वैट अधिकरण होगा समाप्त
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त होगा और लंबित प्रकरण राजस्व मंडल को स्थानांतरित किए जाएंगे।
5. GST कानून होगा सरल
छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी देते हुए जीएसटी अनुपालन और रिफंड प्रक्रिया को सरल एवं तेज बनाने का निर्णय लिया गया। इससे विशेष रूप से निर्यातकों और उद्योगों को लाभ मिलेगा।
6. औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा
छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2026 के जरिए निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल बनाया जाएगा।
7. Ease of Doing Business पर नया कानून
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 को मंजूरी दी। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
8. NRDA की OTS योजना को मंजूरी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के भूखंड एवं निर्मित परिसरों के बकायेदारों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 लागू की जाएगी। इससे लंबित मामलों के समाधान और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा
कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का निर्णय लिया। छोटे उल्लंघनों को अपराध की बजाय आर्थिक दंड के दायरे में लाया जाएगा।
10. किरायेदारी कानून में बदलाव
छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना और मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
11. राजनांदगांव में बनेगा आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीटों वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आबंटन को मंजूरी दे दी। यह परियोजना सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।



