दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ‘ऑल्ट न्यूज’ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है, इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया गया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है। जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका और 50 हजार की Surety देनी होगी।जिसके बाद ही उन्हें जमानत मिल पाएगी।
हिंदू देवता पर ट्वीट को लेकर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि मोहम्मद जुबैर को उनके एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया गया था। 2018 में एक हिंदू देवता को लेकर उनका एक ट्वीट था, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी। इसी मामले में जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने आरोपी के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जिसके बाद फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
वहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसी मामले में 2 जुलाई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था। अदालत ने पांच दिन की हिरासत में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था। जिसके बाद जुबैर की तरफ से मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।
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