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तोशाखाना मामला : पाकिस्‍तान में इमरान खान दोषी करार, किए गए अरेस्‍ट, चुनाव लड़ने पर भी लगी रोक

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका है। इमरान खान के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इस आदेश के बाद इमरान खान को लाहौर के जमान पार्क वाले घर से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद ले जाने की तैयारी की जा रही है। तीन साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं।

इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान प्रधामंत्री पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। ये उपहार इमरान खान को विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन ($ 635,000) से अधिक थी। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना। हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश दिलावर हुमायू पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

पाकिस्तान में हिंसा की आशंका गहराई

इससे पहले भी 9 मार्च को इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की थी। इमरान खान के एक समर्थक ने कहा कि इस्लामाबाद की एक अदालत द्वारा राजनीतिक मामले (तोशाखाना केस) में इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाने का फैसला बेहद निंदनीय है। कोई साक्ष्य नहीं है। अत्यंत पक्षपातपूर्ण निर्णय. पाकिस्तान में अदालतें शक्तिशाली सेना के अत्यधिक दबाव में काम कर रही हैं।

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