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बड़ी खबर : कॉल लेवी घोटाला : निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका ख़ारिज, 18 अगस्त बढ़ाई गई न्यायिक रिमांड

रायपुर। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि शुक्रवार को रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद विशेष न्यायालय ने 18 अगस्त तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है । वहीं सुनवाई के दौरान रानू साहू के वकील द्वारा जमानत आवेदन पर बहस की गई और आज (शनिवार) ED द्वारा इस पर जवाब दिया गया। जिसके बाद रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में कोयला घोटाले की आरोपित निलंबित IAS रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज शनिवार को सुनवाई हुई। ED ने आज अपना जवाब रखा जिसके बाद रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

गौरतलब है कि कोयला और लेवी घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी की टीम ने 22 जुलाई को रानू साहू को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन और फिर 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। और कल विशेष न्यायालय ने रानू साहू को 18 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने इस दौरान रानू साहू से कोयला घोटाले को लेकर कई अहम पूछताछ की है।

 

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