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उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, कौन डाल सकता है वोट, जानें पूरी प्रक्रिया

भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चुनाव के लिए अपना वोट डाला. वोटों की गिनती आज ही की जाएगी और नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा।

मार्गरेट अल्वा विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालने वाले सांसदों में शामिल थे। मतदान शाम पांच बजे तक चलेगा, जिसके बाद मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल 71 वर्षीय जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार 80 वर्षीय मार्गरेट अल्वा से है।

जगदीप धनखड़ के जीतने की संभावना प्रबल

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में 91 सदस्य होने के मद्देनजर धनखड़ को अपनी प्रतिद्वंद्वी पर स्पष्ट बढ़त हासिल है। उनके मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जगह लेने की संभावना अधिक है, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।

780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र

बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं। संसद के दोनों सदनों में कुल 788 सांसद हो सकते हैं, जिनमें से उच्च सदन की आठ सीट फिलहाल खाली हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र हैं।

यह है उपराष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया

  • उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए उम्मीदवार को कम-से-कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाने की शर्त पूरी करनी होती है।
  • उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • अगर कोई सांसद चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा।

कौन डाल सकता है वोट?

  • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अहम संवैधानिक पद हैं।
  • दोनों पदों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करती है, यानी चुनाव जनता की बजाय उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि करते हैं।
  • उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डाल सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्‍यों के विधानमंडलों के सदस्यों को भी मतदान का अधिकार होता है।
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य को वोट नहीं डाल सकते।
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