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संभागायुक्त ने चार विधानसभा के मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

० विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार एवं रविवार को भी चलाया जा रहा है कार्यक्रम
० नाम जोड़ने, सुधार कराने, नाम हटवाने हेतु कर सकते है आवेदन
० 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भी कर सकते है आवेदन

दुर्ग। आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत समस्त मतदान केन्द्रों में शनिवार एवं रविवार को विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने विधानसभा अहिवारा, विधानसभा साजा, विधानसभा खैरागढ़ एवं विधानसभा डोंगरगढ़ के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर इस कार्य से जुड़े समस्त बीएलओ, अभिहित अधिकारी एवं सुपरवाईजर को आयोजित विशेष अभियान हेतु मुनादी कर पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने निर्देश दिए है। गौरतलब है कि 02 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरे राज्य में चल रहा है जिसके तहत शनिवार एवं रविवार को इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे है।
संभागायुक्त श्री कावरे ने अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र शास प्रा शाला ननकट्टी के केंद्र क्र 93, 94 एवं 95 में मतदाता सूची में 32 मतदाताओं का नाम पार्ट नंबर के कारण त्रुटिवश जुड़ना पाया गया जिसे नियमानुसार आवेदन प्राप्त करते हुए उनके संबंधित क्षेत्र की सूची में जोड़े जाने हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी को निर्देशित किया गया।

मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ईवीएम मशीन एवं VVPAT मशीन का प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण डिमॉन्सट्रेशन देख सकते है। इसी प्रकार संभागायुक्त ने विधानसभा साजा के मतदान केंद्र क्र 272 शास प्रा शाला सेमरिया, विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ के मतदान केंद्र क्र 282 उच्च माध्य शाला जलबांधा एवं विधानसभा क्षेत्र डोंगरगढ़ के मतदान केंद्र क्र 71, शास प्रा शाला मोहंदी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की जांच की साथ ही संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं अभिहित आधिकारियों को निर्देशित किया की प्रत्येक मतदान केंद्र में फॉर्म 6,7 एवं 8 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।
श्री कावरे ने मतदान केंद्रों में उपलब्ध कक्ष, रैंप की सुविधा, पेयजल की उपलब्धता एवं टॉयलेट की उपलब्धता का अवलोकन भी किया।

शनिवार एवं रविवार को भी कर सकते है आवेदन
मतदान केन्द्रो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनसामान्य मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके तहत 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, इसी तरह नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है। मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटवाने, नवीन फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु, आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोडने अथवा दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। विशेष कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जोडऩे, विलोपन, संशोधन कराने के लिए अपने मतदान केन्द्र के अभिहित अधिकारी तथा बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर अपने आवश्यकता अनुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने सहित विलोपन एवं संशोधन करा सकते है।

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