नई दिल्ली: केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ाकर इस साल 31 दिसंबर कर दी है. इससे पहले इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी जून से बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई थी. देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.
31 दिसंबर 2020 तक रहेंगे वैलिड
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक जिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे. संबंधित प्राधिकारियों को इन दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं.
पहले भी बढ़ाई गई थी वैधता
वहीं ये साल में पहला मौका नहीं है जब मंत्रालय ने इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई है. इससे पहले मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून को भी इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी. इस साल नौ जून को इन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था.
ऐसे डॉक्यूमेंट माने जाएंगे वैध
मंत्रालय के मुताबिक वाहन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी का रिन्यू कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से नहीं हो सका है या फिर रिन्यू होने की उम्मीद भी नहीं है, साथ ही जिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त होने वाली है, ऐसे दस्तावेजों को 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड माना जाए.