इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2 नवंबर तक ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर रोक

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ को 2 नवंबर तक रोक दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को होगी।
28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का मिला था नोटिस
इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन में उनकी कथित भागीदारी के बाद की गई थी। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। उन्होंने FRRO के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी बताया था। उनकी याचिका में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए गए हैं।
केंद्र ने कोर्ट को दिया आश्वासन
मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद ‘लीव इंडिया नोटिस’ को 2 नवंबर तक प्रभावी न करने का आदेश दिया गया।
OCI दर्जा रद्द करने को लेकर भी नोटिस
इस मामले के साथ इमरान खान को उनके OCI दर्जे को लेकर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। FRRO ने उनसे पूछा है कि उनका OCI पंजीकरण रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इमरान की कानूनी टीम ने इस कार्रवाई को भी चुनौती दी है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तब तक इमरान खान को भारत छोड़ने के आदेश से अंतरिम राहत मिली रहेगी।




