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कोयला कारोबारी को दी गई छूट के आदेश को खारिज करने ED ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका

बिलासपुर. सूर्यकांत तिवारी को विशेष अदालत से मिली राहत के आदेश को ईडी ने कोयला कारोबारीहाईकोर्ट में चुनौती दी है. विशेष अदालत ने ईडी को आदेश दिया है कि, सूर्यकांत तिवारी से जो भी पूछताछ हो वह वकील के सामने की जाए. साथ ही एक दिन की अंतराल में उन्हें वकील से मिलने दिया जाए. कोर्ट के इस आदेश को लेकर ईडी ने ED हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. मामले की सुनवाई की तारीख हाईकोर्ट ने तय नहीं की है.

गौरतलब है कि रायपुर की विशेष अदालत में बीते 29 अक्टूबर को सरेंडर करने पहुंचे कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की ईडी ने गिरफ्तारी की और पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी. जिस पर कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड दी. सूर्यकांत तिवारी के वकील ने कोर्ट से आग्रह पर कोर्ट ने वकील की देखरेख में उससे पूछताछ करने और वकील को हर एक दिन के अंतराल में मिलने का आदेश दिया.

इधर ईडी ने विशेष अदालत से सूर्यकांत तिवारी को दी गई छूट के आदेश को खारिज करने की मांग की है. याचिका में जांच प्रभावित होने का हवाला दिया गया है. वहीं 11 दिन से ईडी की रिमांड पर रहे सूर्यकांत तिवारी की रिमांड गुरुवार को खत्म हो रही है. लिहाजा, ED उसे विशेष अदालत में पेश करेगी.

 

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