जांजगीर-चांपा। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. ज्योति पटेल ने जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत महुदा (च) सचिव यंत्रलाल चौहान को रेत खदान के रायल्टी की राशि में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा के पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत महुदा च में संचालित रेत खदान के रायल्टी की राशि में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें बताया गया कि सचिव यंत्रलाल चौहान ग्राम पंचायत महुदा च के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि में रेत रायल्टी से प्राप्त राशि में से राशि 4 लाख 22 हजार रूपए को सचिव द्वारा ग्राम पंचायत महुदा च जनपद पंचायत बलौदा के खाते में जमा नहीं कर राशि का गबन करना प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने बताया कि सचिव पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत उत्तरदायी है। सचिव का यह कृत्य कर्तव्य के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। सचिव के उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में ग्राम पंचायत सचिव का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बलौदा निर्धारित किया गया है। निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वह भत्ते की पात्रता होगी।