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ब्रम्हानंद की गिरफ्तारी पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक

रांची। भानुप्रतापपुर से भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अदालत ने यह आदेश दिया है कि उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़दायी कार्रवाई न की जाए, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए अदालत में दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है और न ही एफआईआर में उनका नाम है, फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

ब्रम्हानंद नेताम पर गंभीर आरोप हैं, दरअसल ब्रम्हानंद जमशेदपुर की 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेले जाने के केस के अभियुक्तों में से एक हैं, यह मामला साल 2019 का है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रम्हानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड पुलिस पहुंची थी।

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